मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई, 16 लंबित मामलों का निस्तारण
जयपुर, 29 मई — मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में भ्रष्टाचार और कदाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एक अहम कदम उठाते हुए राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध लंबित 16 अनुशासनात्मक एवं अभियोजन मामलों का त्वरित निस्तारण किया है।
मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अंतर्गत 5 मामलों में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही, धारा 17-ए के एक महत्वपूर्ण प्रकरण में विस्तृत जांच और अनुसंधान की अनुमति भी दी गई है।
कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न के एक मामले में दोषी अधिकारी को सेवा से हटाने की सख्त कार्रवाई की गई है। वहीं, पद के दुरुपयोग और राज्य सरकार को वित्तीय हानि पहुँचाने वाले एक मामले में संबंधित अधिकारी को राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त, सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध भी सख्त कदम उठाए गए हैं। पुराने प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 9 अधिकारियों की पेंशन रोकने की कार्रवाई की गई है, जबकि 5 सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के जांच निष्कर्षों का अनुमोदन किया गया है।
सेवारत अधिकारियों पर भी सरकार की पैनी नजर है। CCA नियम 16 के तहत 3 अधिकारियों की दो वार्षिक वेतनवृद्धियाँ संचयी प्रभाव से रोकी गई हैं। एक अन्य मामले में प्रस्तुत अपील को खारिज करते हुए 17 CCA में पूर्व प्रदत्त दंड को यथावत रखा गया है।
मुख्यमंत्री शर्मा ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी और पारदर्शी, उत्तरदायी और जनसेवक प्रशासन की दिशा में यह कार्रवाई एक मजबूत संदेश है।